Atal Pension yojana 2022, How to apply Atal pension scheme, Atal Pension per month Rs 5000 आज आपको एक ऐसी पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहे है जिसमे आपको गारंटी के साथ हर माह रूपये 3000 हजार पेंशन मिलेगी। अटल पेंशन योजना का मतलब है कि जवानी में निवेश करे और बुढ़ापे में रूपये 1000 से लेकर 5000 रूपये तक पेंशन ले सकते है। आइये आपको बताते है कि आप किस तरह से अटल पेंशन योजना में जुड़ सकते है क्या दस्तावेज चाहिए ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है।
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अटल पेंशन योजना का फायदा कैसे मिलेगा
अटल पेंशन योजना का फायदा लेने के लिये आपको हर माह एक निश्चित अंशदान जमा करना होता उसके बाद में इस पेंशन योजना में आपके अंशदान के अनुसार पेंशन रूपये 1000 से 5000 हजार तक हर माह मिलती है। अटल पेंशन योजना का फायदा लेने के लिये आपके पास एक बचत खाता होना चाहिए। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 60 वर्ष की आयु के पश्चात् रू.1000, रु.2000, रु.3000,, रु.4000, रु.5000 प्रतिमाह की मासिक पेंशन प्रदान करने की गारंटी प्रदान करती है। एपीवाई में शामिल होने के लिये अभिदाता भारत का नागररक होना चाहिए तथा उसकी आयु 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
अभिदाता के किसी भी बैंक शाखा/डाकघर के माध्यम से (आनलाईन/आफलाईन तरीके से, जो भी उपलब्ध हो) एपीवाई में शामिल हो सकता है। एपीवाई खाते में नामांकन और पति/पत्नी की जानकारी प्रदान करना आवशयक है। बचत बैंक खाते से आटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से मासिक या त्रेमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर अंशदान किये जाते है।
अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है
- आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
- आवेदक के नाम से एक बचत बैंक खाता डाकघर/बचत बैंक में होना चाहिए
- आवेदक अटल पेंशन योजना से अकाउंट में समय-समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है।
- आवेदक को हर माह रूपये 42 से लेकर रूपये 210 तक आयु के अनुसार अंशदान जमा करवाना होता है।
अटल पेंशन योजना में कब मिलेगी पेंशन रूपये 5000 हजार हर माह
अटल पेंशन योजना में जुड़ने के बाद जब लाभार्थी की आयु 60 वर्ष पूर्ण हो जाएगी उसके बाद लाभार्थी को हर माह पेंशन मिलेगी। अगर लाभार्थी की 60 वर्ष से पहले मर्त्यु हो जाती है तो पति/पत्नी के पास अभिदाता के एपीवाई खाते में अंशदान जारी रखने का विकल्प भी होता है, जिसे पतिया पत्नी के नाम पर शेष निहित समय के लिए (मूल अभिदाता के 60 वर्ष पूरे होने की आयु तक) जारी रखा जा सकता है। यदि पति/पत्नी एपीवाई खाते को जारी नहीं रखना चाहता, तो उसे केवल उसके संचित पेंशन धन को अर्थात इस अटल पेंशन के खाते को बंद करना चाहते है तो कर सकते है नॉमिनी को ब्याज सहित रूपये मिल जायेंगे।
अटल पेंशन योजना का फॉर्म कैसे भरे
- अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक बचत खाता होना चाहिए
- बैंक शाखा/पोस्ट ऑफिस जहां व्यक्ति का बचत बैंक है को संपर्क करें या यदि खाता नही है तो नया बचत खाता खोलें
- बैंक/डाकघर बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध करायें और बैंक कर्मचारियों की मदद से एपीवाई पंजीकरण फार्म भरें
- आधार/मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं । यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में संचार की सुविधा हेतु प्रदान की जा सकती है।
- मासिक/तिमाही/छमाही योगदान के हस्तांतरण के लिए बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें
अटल पेंशन योजना का फायदे लेने के लिए अन्य तथ्य
- यह एपीवाई खाते में नामांकन विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। यदि ग्राहक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफ़ॉल्ट नामित होंगें। अविवाहित ग्राहक नामित के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं पर शादी के बाद उन्हें पति या पत्नी की जानकारी प्रदान करनी होगी। पति या पत्नी और नामित के आधार की जानकारी प्रदान की जा सकती है।
- एक ग्राहक केवल एक एपीवाई खाता खोल सकते हैं और यह अद्वितीय है। एकाधिक खातों की अनुमति नहीं है।
- एक ग्राहक एक वर्ष के के दौरान एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प चुन सकते हैं।
- एपीवाई ग्राहकों को पीआरएएन की सक्रियता, खाते में शेष राशि, योगदान क्रेडिट आदि के बारे में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से समय-समय पर जानकारी सूचित कर दी जायेगी। ग्राहक को साल में एक बार खाते का भौतिक विवरण भी दिया जाएगा।
- एपीवाई का सालाना भौतिक विवरण भी ग्राहकों के लिए प्रदान किया जाएगा।
- योगदान आवास/स्थान के परिवर्तन के मामले में भी ऑटो डेबिट के माध्यम से बिना रूकावट के प्रेषित किया जा सकता है।
- अटल पेंशन योजना केवल भारतीय नागरिक के लिए ही है।
- लाभार्थी अप्रैल के महीने के दौरान एक वर्ष में एक बार ऑटो डेबिट सुविधा के मोड (मासिक/तिमाही/छमाही) को बदल सकते हैं।