ई श्रम कार्ड वालो को अब केंद्र सरकार असंगठित कामगारों को हर माह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में हर माह रूपये 3000 रूपये मिलेंगे। असंगठित श्रमिकों के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पात्रता
- असंगठित कामगारों (यूडब्ल्यू) के लिए
- प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
- 15000/- रुपये तक की मासिक आय
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मुख्य विशेषता
- रुपये की सुनिश्चित पेंशन। 3000/- माह
- स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
- भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में ये कामगार पात्र नहीं है
- संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जैसे – (EPFO/NPS/ESIC के सदस्य)
- एक आयकर दाता पात्र नहीं है
प्रधान मंत्री श्रम योगी पेंशन के लिए अनिवार्य दस्तावेज
- Aadhaar card आधार कार्ड
- IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता / जन धन खाता संख्या होना चाहिए
भारत के असंगठित श्रमिक (UW) ज्यादातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं। कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक। देश में ऐसे लगभग 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं। इस श्रम योगी पेंशन योजना में जुड़कर हर माह रूपये 3000 पेंशन तथा पति पत्नी दोनों इस पेंशन योजना में 60 वर्ष के बाद 6000 हजार रूपये पेंशन ले सकते है।
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