Kanyadan yojana राजस्थान की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लड़की के विवाह पर राज्य सरकार 51 हजार रूपये देगी और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो सम्पूर्ण राजस्थान में मान्य है और राज्य के सभी पात्र परिवार इस योजना में फॉर्म भर सकते है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 24 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस निर्णय से योजना में प्राप्त होने वाले आवेदनों का शीघ्र निस्तारण संभव होगा तथा लाभार्थियों को सहायता राशि जल्द स्वीकृत की जा सकेगी। kanyadan yojana
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कन्यादान योजना के रूपये कोनसे परिवारों को मिलेंगे
- अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल परिवार से तात्पर्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे केन्द्र राज्य की बीपीएल सूची में अनुसूचित जाति वर्ग के चयनित परिवारो से है।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार से तात्पर्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे केन्द्र /राज्य की बीपीएल सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग के चयनित परिवारो से है।
- अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार से तात्पर्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे केन्द्र /राज्य की बीपीएल सूची में अल्पसंख्यक वग के चयनित परिवारो से है।
- विशेष योग्यजन से तात्पर्य 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता प्रमाण पत्र धारी विशेष योग्यजनों से है।
- महिला खिलाडी से तात्पर्य ऐसे महिला खिलाडी जिन्होनें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीता हो।
- पालनहार से तात्पर्य पालनहार योजना में लाभान्वित बालिकाओं से है। kanayadan yojana
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए घोषणा
मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 48 करोड़ रूपए का वित्तीय प्रावधान किया गया था। जिसमें से अब तक 47.74 करोड़ रूपए का भुगतान कर आवेदकों को आर्थिक संबल दिया जा चुका है। अतिरिक्त 24 करोड़ की धनराशि से प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निस्तारण भी समयबद्ध रूप से किया जा सकेगा।
राजस्थान कन्यादान योजना में कितने रूपये मिलते है
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत प्रदेश की बालिकाओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत 31 हजार रूपए से लेकर 51 हजार रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र की प्रति
- आधार कार्ड की प्रति
- पते के प्रमाण की प्रति
- बैंक पासबुक की प्रति
- जन्म प्रमाण पत्र की प्रति : Age proof के लिए
- मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति : In case of widow women
- आय प्रमाण पत्र की प्रति : In case of widow/Palanhar/Divyang
- शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र की प्रति
- शादी प्रमाण पत्र की प्रति
- जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड की प्रति
- मतदाता परिचय पत्र की प्रति
कन्यादान योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म निःशुल्क भरा जाता है अपने नजदीक किसी भी ईमित्र/ सवयं के द्वारा राजस्थान सिंगल साइन ऑन SSO पोर्टल से फॉर्म भर सकते है।
- आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- आवेदक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की वेबसाइट sje.rajsthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की मुख्य विशेषता
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- अन्तोदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृस्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओ तथा महिला खिलाड़ियों के विवाह पर 21 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- कन्या के 10 वीं पास होने पर 10 हजार तथा स्नातक पास होने पर 20 हजार रूपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना में अबतक 30 हजार से अधिक लाभार्थियों को 142.66 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गई है।