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जीवित प्रमाण पत्र क्या है
भारत के करोडो पेंशन लेने वाले नागरिको के लिए जीवन प्रमाण पत्र हर साल बनाया जाता है। ताकि पेंशन लेने वालो को समय पर पेंशन मिल सके। राजस्थान सरकार के द्वारा हर साल नवंबर से दिसंबर तक पेंशन लेने वालो का वार्षिक सत्यापन किया जाता है। ताकि सरकार को जीवित होने का प्रमाण मिल सके। भारत में एक करोड़ से अधिक परिवारों को पेंशनभोगी परिवारों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है,जहां विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा वितरित पेंशन उनकी आय और स्थिरता का आधार बनता है। जीवन प्रमाण पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशनभोगी इस सुविधा का लाभ दिया जाता है
जीवन प्रमाण पत्र कहा पर जमा किया जाता है ?
पेंशनभोगियों के लिए एक प्रमुख आवश्यकता सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, बैंक, डाकघरों आदि जैसी अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करना है, इस जीवन प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए पेंशन आहरण करने वाले पेंशनभोगी को पेंशन संवितरण एजेंसी के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता होती है या प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जीवन प्रमाण पत्र देना होता है जहां वे पहले सेवा कर चुके होते हैं और इसे वितरण एजेंसी को वितरित कर देते हैं
जीवित प्रमाण पत्र बनाने के लिये आवशयक दस्तावेज
- पेंशन प्रमाण पत्र PPO
- आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
How to Apply Jeevan Certificate
- Visit Official Website https://jeevanpramaan.gov.in/ https://registration.csc.gov.in/cscservices/Services/JeevanPramaan
- Click JEEVAN PRAMAAN CERTIFICATE REGISTRATION
- Fill Form and complete aadhar KYC
- Download Digital Jeevan Certificate
- Jeevan Certificate Submit your related Department