Jobs Alert Guru

Rajasthan Covid 19 New Guidelines 2022, राजस्थान में कोरोना की रोकथाम के लिये नये दिशानिर्देश 7 जनवरी 2022 से लागु होंगे, Rajasthan corona 2022, राजस्थान गृह विभाग

राजस्थान में गहलोत सरकार ने कोरोना 2022 के लिए नये दिशानिर्देश लागु कर दिये गए और सम्पूर्ण राजस्थान में 7 जनवरी 2022 नये दिशानिर्देश लागु होंगे। समारोह में केवल 100 व्यक्ति होंगे अनुमत जयपुर में कक्षा 1 से 8 तक स्कूलाें में नियमित शिक्षण गतिविधियां 9 जनवरी तक रहेंगी बंद।

सम्पूर्ण राजस्थान में कोरोना 2022 के लिये 15 नियम लागु किये
  1. विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होेंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है, उनमें कोरोना के नये वैरिएंट (ओमिक्रॉन) से संक्रमित होने पर हॉस्पिटलाइजेशन (ऑक्सीजन एवं आईसीयू) की आवश्यकता कम देखी जा रही है, इसलिए उनका अनिवार्य परामर्श है कि वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाई जाए एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।
  2. भेद्य व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सहरूग्णता से पीड़ित व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक तथा स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऎसी मांग करे तो ही बाहर जाने की हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।
राजस्थान में कोरोना ओमीक्रॉन बचाव के लिए यात्रियो के लिए दिशानिर्देश
  1. विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से RT-PCR जांच करना अनिवार्य होगा। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा।
  2. घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट/आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर जांच करवाना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा।

शैक्षणिक गतिविधियों के लिये नये दिशा निर्देश
  1. जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/हैरिटेज) के समस्त सरकारी/निजी विद्यालयों में नियमित शिक्षण गतिविधियाें का संचालन  कक्षा 1 से कक्षा 8 के लिए आगामी 3 जनवरी 2022 से 9 जनवरी 2022 के लिए बंद रहेगा।
  2. राज्य के अन्य जिलों में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग से चर्चा उपरांत निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण संस्थानों (विद्यालय/कोचिंग संस्थान) में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता/अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जो माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों को ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा एवं उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी।
  3. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेगें कि 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त छात्र एवं छात्राएं 31 जनवरी, 2022 तक डबल डोज वैक्सीनेटेड हो। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। 
कोरोना 2022 बचाव के लिये विवाह समारोह दिशानिर्देश
  1. विवाह-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।  बैण्ड-बाजा वादकों को 100 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जायेगा। विवाह आयोजक को विवाह की सूचना राज्य द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल  http://covidinfo.rajasthan.gov.in→ e-intimation:MARRIAGE  या हैल्पलाइन 181 पर देनी होगी।
  2. विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है। 
  3. विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/JET द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जायेगी। यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको 7 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा।
  4. अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक अनुमत नहीं होगी।
  5. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्तिक एवं धार्मिक समारोह/सभा/रैली/धरना/प्रदर्शन/जुलूस/मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना क्वप्ज् द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in→ e-intimation या 181 पर देनी होगी। 
राजस्थान कोरोना 2022 धार्मिक स्थलों के लिये दिशानिर्देश
  1. कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन, पुलिस एवं धार्मिक स्थलों की प्रबंध समिति/मंडल/ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जायेगी।
राजस्थान में कोरोना 2022 व्यावसायिक गतिविधियों के लिये दिशानिर्देश
  1. सभी दुकानों/क्लबों/जिम/रेस्टोरेन्ट्स/मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक/मालिक स्वयं एवं स्टाफ का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें एवं कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी। 
  2. समस्त प्रदेशवासियों को यह परामर्श दिया जाता है कि 31 जनवरी 2022 से पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करें।
  3. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।

उपरोक्त सभी दिशा निर्देश राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किये गए है।

1 thought on “Rajasthan Covid 19 New Guidelines 2022, राजस्थान में कोरोना की रोकथाम के लिये नये दिशानिर्देश 7 जनवरी 2022 से लागु होंगे, Rajasthan corona 2022, राजस्थान गृह विभाग”

Leave a Comment

error: