Sukanya Samriddhi Account rules 2022 सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष तक की कन्याओ के सुकन्या खाता खोला जाता है। सुकन्या खाते में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। क्योकि एफडी, पीपीएफ जैसी छोटी बचत योजनाओं से कहीं अधिक ब्याज मिलता है। अभी सालाना लगभग 7.6 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। केंद्र सरकार ने कई अहम बालव किये है जो हमारे द्वारा एक-एककर सभी बताये जायेंगे।
सुकन्या समृद्धि योजना में खाता अधिकतम 2 बालिकाओ का खोला जा सकता था लेकिन सुकन्या समृद्धि खाता नियम 2022 के अनुसार अब तीन बालिकाओ का खाता खोला जा सकता है। सरकार ने छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बालिकाओं की विशेष जमा योजना ‘सुकन्या समृद्धि खाता’ का शुभारंभ किया। Sukanya Samriddhi Account rules 2022
प्रधान मंत्री सुकन्या योजना छोटी-छोटी बचत के लिए एक अच्छी योजना है जिसमे बालिका के माता-पिता/सरक्षक अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक अच्छी खासी रकम जोड़ सकते है। सुकन्या समृद्धि योजना में अपने नजदीक किसी भी बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता फ्री में खोल सकते है।
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सुकन्या समृद्धि योजना को क्यों शुरू किया गया ?
सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू करने के पिछे का मकसद है कि लड़किया माता-पिता का बोझ न बने और बालिकाओ के भविष्य के लिए कुछ रूपये जमा कर सकते है। Sukanya Samriddhi Account rules 2022
प्रधान मंत्री सुकन्या योजना से बालिकाओं की पढ़ाई के लिए इस सुकन्या खाते से रूपये निकाले जा सकते है और सुकन्या योजना के खाते पर ऋण भी लिया जा सकता है। सुकन्या योजना का खाता जब तक कन्या की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं होगी तब तक खाता अभिभावक के द्वारा संचालन किया जाता है।
जब कन्या की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है तब सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को बालिका के द्वारा संचालन किया जाता है।
सुकन्या समृद्धि खाता नये नियम
- सुकन्या खाते मे एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रू तथा अधिकतम 1,50,000 रू जमा किए जा सकते है
- suknya खाता कन्या के नाम से उसके किसी अभिभावक द्वारा खोला जा सकेगा जिसने खाता खोलने की तारीख को 10 वर्ष की उम्र प्राप्त ना की हो एक कन्या के नाम से केवल एक खाता खोला जा सकता है।
- योजना का खाता डाकघर अथवा अधिकृत बैंकों की शाखाओं में खोला जा सकता है। Sukanya Samriddhi Account rules 2022
- बालिका खाता धारक की उच्च शिक्षा में होने वाले खर्चों के लिए खाते से आहरण किया जा सकता है।
- कन्या की आयु 18 वर्ष होने के उपरांत उसके विवाह के लिए खाते को समय पूर्व बंद किया जा सकता है
- इस योजना के खाते को पूरे देश में एक डाकघर/बैंक से दूसरे डाकघर/बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- खाता खोले जाने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व हो जाता है।
- सुकन्या योजना के खाते में जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट उपलब्ध है।
- खाते में अर्जित सम्पूर्ण ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत कर मुक्त है।
सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कौन खोल सकता है ?
- कोई भी खाता कन्या के नाम से उसे किसी संरक्षक द्वारा खोला जा सकेगा जो खाते की खोलने की तारीख को 10 वर्ष की उम्र प्राप्त न की हो । Sukanya Samriddhi Account rules 2022
- प्रत्येक खाता धारक का इस स्कीम के अधीन एक बालिका के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है।
- खाता खोलने के लिए ऑफलाइन आवेदन अ में आवेदन कन्या के जन्म प्रमाणपत्र द्वारा संलग्नित होगा संरक्षक के अपेक्षित दस्तावेजों के साथ जिसके नाम से खाता खोला जाना है ।
- इस स्कीम के अधीन खाता एक कुटुंब में अधिकतम तीन कन्याओं के लिए खोला जा सकेगा।
- परंतु तीन से अधिक खाता किसी कुटुंब में खोला जा सकेगा यदि ऐसे बच्चे जन्म के प्रथम या द्वितीय प्रक्रम में पैदा हुए हों या दोनों ऐसे बच्चों के जन्म के समय में जुड़वा/चार बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र के साथ संरक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ।
- पंरतु यह और कि उपर्युक्त परंतुक ऐसे द्वितीय प्रक्रम के कन्या के जन्म के मामले में लागू नहीं होगा यदि कुटुंब के प्रथम जन्म के प्रक्रम में उत्तरजीवि दो या दो से अधिक कन्याएं हों ।
इस सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में कितना ब्याज मिलेगा
- दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020 के बीच (दोनौ दिनों सहित) खाते में प्राप्त जमा और खाते में जमा शेष पर प्रति वर्ष 8.4 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्राप्त होगा।
- खाते में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद जमा राशि और खाते में जमा शेषों पर प्रति वर्ष 7.6 प्रतिशत की दर पर ब्याज लगेगा। Sukanya Samriddhi Account rules 2022
- महीने के पांचवे दिन और अंतिम दिन के बंदी के बीच खाते में न्यूनतम अधिशेष पर कलैंडर मास के लिए ब्याज विकलित होगा ।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत पर खाते में ब्याज प्रत्यय होगा और रुपये के अंश के ब्याज की कोई रकम निकटतम रुपये के साथ समायोजित की जाएगी और पचास पैसे या उससे अधिक की किसी रकम के उस उद्देश्य के लिए एक रुपये माना जाएगा और पचास पैसे से कम की रकम को छोड़ दिया जाएगा ।
- वित्तीय वर्ष के दौरान खाते के अंतरण के कारण लेखा कार्यालय के परिवर्तन के असंगत वित्तीय वर्ष के अंत पर ब्याज का प्रत्यय होगा ।
- खाता तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्धारित दर पर ब्याज अर्जित करेगा।
- ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए पांचवें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच के खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी।
- सुकन्या खाते का ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा।
- ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा जहां खाता वित्तीय वर्ष के अंत में खाता होता है। (यानी बैंक से डाकघर पीओ या इसके विपरीत खाते के हस्तांतरण के मामले में)
- अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है।
सुकन्या खाते में कितने रूपये जमा होंगे
सुकन्या खाता योजना के खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रु. 250 / -और अधिकतम रु. 1,50,000 / -बाद में रू. 50/- गुणाक में जमा किया जा सकता है एक्मुश्त राशि भी जमा की जा सकती है। एक माह में या एक वित्तीय वर्ष में जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं।
- खाता न्यूनतम प्रारंभिक जमा रु. 250/- के साथ खोला जा सकता है।
- वित्त वर्ष में न्यूनतम जमा रु. 250/- और अधिकतम जमा रु. 1.50 लाख (रु 50/- के गुणक में ) एक वित्तीय वर्ष में कई किस्तों या एकमुस्त भी जमा किया जा सकता है ।
- जमा को खोलने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक किया जा सकता है।
- कोई भी खाता कम से कम दो सौ पचास रुपये के आरंभिक निक्षेप के द्वारा और उसके पश्चात् पचास रुपये के गुणक में खोला जा सकेगा तत्पश्चात् किए गए निक्षेप इस शर्त के अधीन पचास रुपये के गुणक में कम से कम दो सौ पचास रुपये एक खाते में वित्तीय वर्ष में यथा निक्षेप के रुप में किया जा सकेगा ।
- खाते में निक्षेपित कुल रकम किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी ।
- परंतु एक वित्तीय वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक का निक्षेप यदि किसी त्रुटि के कारण स्वीकार किया गया है तो वह किसी ब्याज के लिए और जमाकर्ता को तत्काल वापिसी के लिए पात्र नहीं होगा ।
- खाता खोलने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि पूर्ण होने तक खाते में निक्षेप किए जा सकेंगे ।
- उप पैरा (1) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम रकम में किसी खाते में निक्षेप नहीं किया गया है तो ऐसा खाता त्रुटि के अधीन समझा जाएगा ।
- परंतु त्रुटि के अधीन कोई खाता ऐसे त्रुटि के वर्षों के संबंध में न्यूनतम वार्षिक निक्षेप के साथ त्रुटि के प्रत्येक वर्ष के लिए पचास रुपये दंड के संदाय पर खाते को खोलने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के पूर्ण होने तक किसी भी समय नियमित किया जा सकेगा ।
- त्रुटि के अधीन खाते के मामले में, उप पैरा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर यदि विनियमित नहीं किया गया है तो संपूर्ण निक्षेप त्रुटि की तारीख से पूर्व किए गए निक्षेपों सहित खाते के बंदी की तारीख तक स्कीम के लिए लागू दर पर ब्याज के लिए पात्र होगा ।
- खाता न्यूनतम प्रारंभिक जमा रु. 250/- के साथ खोला जा सकता है।
- वित्त वर्ष में न्यूनतम जमा रु. 250/- और अधिकतम जमा रु. 1.50 लाख (रु 50/- के गुणक में ) एक वित्तीय वर्ष में कई किस्तों या एकमुस्त भी जमा किया जा सकता है ।
- जमा को खोलने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक किया जा सकता है।
- यदि एक वित्तीय वर्ष में एक खाते में न्यूनतम जमा रु. 250/- जमा नहीं किया जाता है, खाते को चूक खाते में माना जाएगा।
- 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व चूक खाते को खाता खोलने की तारीख से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनत्तम जमा राशि 250/- + 50/- चूक जमा कर पुनर्जीवित किया जा सकता है।
- जमा आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।
सुकन्या खाते को बंद कब किया जा सकता है ?
सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को निम्न शर्तों पर खाता खोलने के 5 साल बाद समय से पहले बंद किया जा सकता है: –
(1) खाताधारक की मृत्यु होने पर खाता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मृत्यु प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए जाने पर प्ररुप 2 में दिए गए आवेदन पर तत्काल बंद किया जाएगा और खाते में प्रत्यय पर अधिशेष और मृत्यु की तारीख तक उस में बताया ब्याज संरक्षक को संदत्त किया जाएगा ।
(2) खाता धारक की मृत्यु की तारीख और खाते के बंदी की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज खाते में धारित अधिशेष के लिए डाकघर बचत खाता की लागू दर पर संदत्त किया जाएगा ।
(3) जहां लेखा कार्यालय इस बात से संतुष्ट है कि खाता धारक के जानलेवा बीमारी जैसे चिकित्सा सहयोग के आधार पर अत्यधिक प्रतिकर या खाता धारक के असम्यक कठिनाई के कारण खाते के प्रचालन में संरक्षक की मृत्यु के कारण, लिखित में अभिलिखित किए गए कारणों पर आदेश द्वारा ऐसे बंद किए गए समयपूर्व खाते अनुज्ञात किए जा सकेंगे । स्कीम पर ऐसे लागू बकाये ब्याज के साथ खाते में बकाया अतिशेष खाताधारक या संरक्षक को, जैसे भी दशा में, संदत्त किया जाएगा :
(4) परंतु इस उपपैरा के अधीन खाते के समयपूर्व खाते के खोलने की तारीख से पांच वर्ष के पूर्ण होने के पूर्व बंदी नहीं होगी।
- खाताधारक की मृत्यु पर। (मृत्यु की तारीख से भुगतान की तारीख तक डाकघर C42बचत खाता ब्याज दर लागू होगी)।
- अति आवश्यक अनुकम्पा आधार पर
- खाता धारक जीवन के खतरे वाली बिमारी होने पर।
- अभिभावक की मृत्यु जिसके द्वारा खाता संचालित किया गया।
- इस तरह का खाता बंद करने के लिए निर्धारित आवश्यक दस्तावेज और आवेदन।
- सुकन्या खाते को समय से पहले बंद करने के लिए संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करें।
प्रधान मंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से कब रकम निकली जा सकती है
- प्ररुप 3 में दिए गए आवेदन पर प्रत्याहरण के लिए आवेदन वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में रकम का अधिकतम पचास प्रतिशत तक खाताधारक के शिक्षा के उद्देश्य के लिए अनुज्ञात की जाएगी।
- परंतु ऐसे प्रत्याहरण खाताधारक के 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने पर या दसवीं पास होने पर, जो भी पहले हो, अनुज्ञात की जाएगी ।
- उपरोक्त पैरा (1) के अधीन प्रत्याहरण के लिए आवेदन ऐसे वित्तीय अपेक्षा को इंगित करते हुए ऐसे संस्थान से फीस रसीद या ऐसे शैक्षणिक संस्थान से खाताधारक का प्रवेश के प्रस्ताव को पुष्ट करने वाला प्ररुप दस्तावेजी प्रमाणपत्र के द्वारा संलग्निक होगा ।
- उपरोक्त पैरा (1) के अधीन प्रत्याहरण एक मुश्त या किस्तों में किया जा सकेगा, उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकतम पांच वर्षों के लिए जो प्रतिवर्ष एक से अधिक नहीं होगा।
- पंरतु प्रत्याहरण की रकम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी की गई प्रवेश पत्र या सुसंगत फीस रसीद में दर्शाए गए प्रवेश के समय अपेक्षित अन्य भारों सहित फीस के खाते में वास्तविक अपेक्षाओं को प्रतिबंधित करेगा।
सुकन्या योजना के खाते से सभी रूपये कब मिलेंगे ?
- खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद।
- या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लड़की की शादी के समय। (शादी की तारीख से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद)।
- खाते के खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने पर खाते की परिपक्वता होगी ।
- खाते की बंदी 21 वर्ष के पूर्ण होने के पूर्व भी अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि खाताधारक आवेदन द्वारा खाताधारक की आशयित शादी के कारण ऐसी बंदी के लिए अनुरोध करता है । यदि नोटेरी द्वारा शासकीय स्टैंप पेपर पर यह प्रमाणित किया जाता है कि शादी की तारीख पर आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है।
- परंतु आशयित शादी की तारीख से एक माह पूर्व या शादी की तारीख से तीन माह पश्चात् ऐसे बंदी को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- खाता धारक द्वारा प्ररुप 4 में किए गए आवेदन पर पैरा 5 के अधीन यथा लागू ब्याज के साथ बकाया अधिशेष खाताधारक को संदत्त होगा ।
सुकन्या खाता खोलने का फॉर्म
सुकन्या योजना का खाता कौनसी बैंक में खुलवा सकते है ?
- ऐक्सिस बैंक
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI)
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM)
- बैंक ऑफ इंडिया (BOI)
- बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- विजया बैंक
- इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB)
- इन्डियन बैंक
- IDBI बैंक
- ICICI बैंक
- यूको बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक (PSB)
- देना बैंक
- केनरा बैंक
ऊपर जो बैंको के नाम दिए गए है उन सभी बैंको में सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोल सकते है जिस बैंक/पोस्ट ऑफिस की ब्रांच नजदीक है उसमे अपनी कन्या का सुकन्या खाता खोल सकते है।
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Sukanya Samriddhi Account Scheme Details official Website www.nsiindia.gov.in